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हिमाचल भवन की कुर्की टली: सरकार हाईकोर्ट में जमा करेगी 64 करोड़

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Himachal Govt ₹64 Crore Payment: दिल्ली स्थित हिमाचल भवन की कुर्की से बचाने के लिए राज्य सरकार आज हाईकोर्ट में 64 करोड़ रुपए की राशि जमा करने जा रही है। सेली हाइड्रो पावर कंपनी को अपफ्रंट प्रीमियम के तौर पर यह राशि चुकाई जाएगी। सरकार ने इसके लिए 44 करोड़ और 20 करोड़ रुपए के दो ड्राफ्ट तैयार किए हैं। यह कदम हाईकोर्ट के उस फैसले के बाद उठाया गया है, जिसमें हिमाचल भवन की संपत्ति अटैच करने के आदेश दिए गए थे।

यह मामला 2009 में पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल से जुड़ा है, जब लाहौल-स्पीति में 320 मेगावाट के प्रोजेक्ट के लिए सेली हाइड्रो पावर कंपनी को यह प्रोजेक्ट आवंटित किया गया था। कंपनी ने 64 करोड़ रुपए का अपफ्रंट प्रीमियम जमा किया था, लेकिन प्रोजेक्ट में बाधाएं आने के चलते यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सका। बाद में कंपनी ने यह राशि वापस मांगी, जो सरकार ने लौटाने से इनकार कर दिया।

यह विवाद आर्बिट्रेशन और हाईकोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने कंपनी के पक्ष में फैसला देते हुए हिमाचल भवन कुर्क करने का आदेश दिया। इसके बाद सरकार ने इस राशि को लौटाने का फैसला लिया है।

सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल की संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पूर्व भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि उसने हिमाचल की संपदा को लुटाने का प्रयास किया और ब्रेकल कंपनी के मामले में भी 280 करोड़ रुपए ब्याज सहित लौटाने की बात स्वीकार की थी।